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 कोर्ट ने रिश्वत देने वाले दो लोगों को 5-5 साल की सजा और 25-25 का लगाया अर्थ दंड 

  • 4 साल पहले एसपी को मिठाई के साथ दी थी 20 हजार की घूस

हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, नीलम रात्रा की कोर्ट ने एसपी को मिठाई के डिब्बे के साथ 20 हजार रुपए का रिश्वत देने वाले दो लोगों को 5-5 साल की सजा और 25-25 का अर्थ दंड लगाया है। मामला 2019 का है। मामले में कोर्ट के सामने 20 हजार रुपए और मिठाई का डिब्बा सबूत के तौर पर पेश किया गया।
अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने बताया मामला बागेश्वर जिले का है, जहां एमपी के रहने वाले खड़िया खनन कारोबारी भगवान सिंह बागेश्वर स्थित कपकोट और रीमा में कटियार माइंस के प्रबंधक हैं। बागेश्वर निवासी इंद्र कुमार उनके कानूनी सलाहकार हैं। इन दोनों के खिलाफ 9 जनवरी 2019 को बागेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उक्त दोनों ने तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह को मिठाई के डिब्बे के साथ 20 हजार रुपये की रिश्वत दी।
रिश्वत इसलिए दी क्योंकि खड़िया माइंस से दूसरे राज्यों के लिए ओवरलोड जाने वाले खड़िया वाहनों को पुलिस न रोके। उन्हें बिना पुलिस चेकिंग के ही बागेश्वर जिले की सीमा से गुजर जाने दिया जाए। तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह वर्तमान में एसपी पिथौरागढ़ के पद पर तैनात हैं। तब बागेश्वर कोतवाल रहे तिलक राम वर्मा ने बतौर वादी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में 5 मार्च 2019 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने मामले में आरोपियों के खिलाफ ने आठ गवाह पेश किए। साथ ही नोटों की गड्डी और मिठाई का डिब्बा भी बतौर सबूत पेश किया। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट हल्द्वानी में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने कटियार माइंस के प्रबंधक और लीगल एडवाइजर को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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