देहरादून। देहरादून के झाझरा में मंगलवार सुबह एक गोदाम के खाली प्लाट में रखे सिलिंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। गैस रिसाव की सूचना से क्षेत्र के हड़कंप मच गया। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने क्षेत्र के करीब 150 परिवारों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा। इस दौरान कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोगों को आंखों में जलन की शिकायत भी थी। इसके बाद दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, यह प्लाट आगरा निवासी ठेकेदार राजीव गुप्ता का है। उन्होंने करीब चार साल पहले प्लाट के पास ही वाटर प्लांट लगाया था। तब इस प्लाट में प्लांट का गोदाम था। करीब तीन साल पहले यहां से काम बंद कर दिया गया था। जिसके बाद से सात सिलिंडर यहां पर रखे हुए थे। मंगलवार को एक सिलिंडर से अचानक गैस का रिसाव हो गया। पुलिस ने राजीव गुप्ता को बुलाया है। उसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। वहीं, सिलिंडर को तलाब बनाकर पानी में डालकर मिट्टी में दबा दिया गया है। स्थानीय निवासी शिशुपाल सिंह रावत ने बताया कि सोमवार की देर रात क्षेत्र में बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया। सुबह के समय बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब एक स्थानीय निवासी ने प्लाट में जाकर देखा। वहां से गैस के रिसाव की बहुत आवाज और बदबू आ रही थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शिफ्ट किया। एसएसपी का कहना है कि अब सभी लोग सुरक्षित हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया है।
प्लॉट स्वामी व प्लॉट के केयरटेकर के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया
देहरादून। क्लोरीन गैस रिसाव मामले में प्लॉट स्वामी व प्लॉट के केयरटेकर के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। एसएसपी देहरादून ने घटना का संज्ञान लेते हुए अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए थे। प्लॉट स्वामी द्वारा क्लोरीन गैस सिलेंडरों को खुले स्थान पर रखकर लापरवाही बरतने पर अभियोग दर्ज किया गया है। मंगलवार तड़के थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत झाझरा में क्लोरीन गैस सिलेंडरो में हुए रिसाव की घटना में प्लॉट स्वामी दीपक गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता निवासी ठ- 29 निर्भय नगर, आगरा तथा केयरटेकर नरेंद्र कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी ब्रह्मपुरी पटेल नगर की लापरवाही परिलक्षित होने पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध उप निरीक्षक दीपक मैठाणी, चौकी प्रभारी झाझरा द्वारा दी गई तहरीर थाना प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 05/24 धारा 336/278/120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।