परिवार के किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो लोग पहले की तरह ही उसके एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। पर शायद आप ये न जानते हों कि ऐसा करना गैरकानूनी है। वहीं, नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचित किए हुए मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। इसमें पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है।
जानें नियम
अगर आपका कोई गुजर गया है और आप उसके बैंक खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको बैंक के नियमों का पालन करना होता है। आप मृत व्यक्ति की सारी संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफर करने के बाद ही उसके बैंक के पैसों को निकाल सकते हैं। आपको बैंक को इस बारे में जानकारी देनी होती है।
नॉमिनी के लिए ये हैं नियम
अगर किसी बैंक खाते में एक नॉमिनी है, तो वो बैंक को सूचित कर पैसे निकाल सकता है। पर अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको बैंक को सहमति पत्र दिखाना होता है। फिर इसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
पैसे निकालने का प्रोसेस
अगर आप किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते में नॉमिनी हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के साथ आपको मृत व्यक्ति के बैंक अकाउंट की पासबुक, खाते का टीडीआर, डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार और पैन कार्ड देना होता है। इस प्रोसेस के बाद ही आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं।