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हाईकोर्ट ब्रेकिंग: उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी DM और DFO को दिए राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

High Court Breaking: High Court directs all DMs and DFOs of the state to remove encroachments from national and state highways

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एक पत्र को पी.आई.एल. मानते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और डी.एफ.ओ. को राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाकर फ़ोटो न्यायालय में भेजने के निर्देश दिए हैं।

खंडपीठ ने प्रदेश के सभी 13 जिलाधिकारियों और उन डी.एफ.ओ. को जिनके क्षेत्र में ये सड़क आती हैं को अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने को कहा है। न्यायालय ने इन सभी से अतिक्रमण के पहले और हटाए जाने के बाद कि फ़ोटो न्यायालय को दिखाने को भी कहा है।

 

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने दिल्ली निवासी गांधी के एक पत्र को जनहित याचिका के रूप में ले लिया। खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्गों समेत राजकीय राजमार्गों के किनारे राजस्व या वन भूमि में अतिक्रमण कर बैठे लोगों को हटाने के निर्देश दिये हैं।

 

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