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बिना नंबर प्लेट के चला रहे हैं गाड़ी, तो हो जाएं सावधान। गाड़ी नई तो क्या?

If you are driving without number plate, then be careful. What if the car is new?

गाड़ी नई हो तो क्या? बिना नम्बर प्लेट के नहीं चल सकती – देहरादून ट्रैफ़िक पुलिस का अभियान*

*अब शो-रुम संचालक / प्रबन्धक पर भी होगी कार्यवाही*

जनपद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय दुपहिया / चौपहिया वाहन चालकों द्वारा बिना नम्बर प्लेट / दोषपूर्ण नम्बर प्लेट लगाकर वाहन संचालित किया जा रहा है साथ ही कतिपय वाहन स्वामी द्वारा नये वाहन खरीदनें पर 02-03 माह तक बिना नम्बर प्लेट के वाहन चलाये जा रहा है, जिससे इस प्रकार के वाहनों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन अथवा अन्य अपराध किये जाने पर वाहन को चिन्हित किये जाने में पुलिस को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है ।

उक्त सम्बन्ध में *श्री अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून* के निर्देशानुसार यातायात पुलिस देहरादून द्वारा ऐसे वाहनों के विरुद्ध *दिनांक 15/07/2023 से 15 दिवसीय विशेष चैकिंग* चलाया जा रहा है ।

*जानिए क्या है नियम* –

बिना नम्बर प्लेट / दोषपूर्ण नम्बर प्लेट के वाहन संचालित करना – *50 CMVR / 177 Mv Act*

*मोटर यान नियमावली- 1989 के*

*नियम-39 (रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता)* – किसी सार्वजनिक स्थान अथवा अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलायेगा जब यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलम्बत या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो ।

*नियम-42 (रजिस्ट्रीकरण के अधीन यान का परिदान)* – व्यवसाय प्रमाणपत्र का कोई धारक Temporary / Permanent रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटर यान का परिदान नहीं करेगा ।

*नियम 44- (व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द् किया जाना)* – व्यवसाय प्रमाण पत्र के धारक मोटर यान नियमावली-1989 के नियम 39 से 43 तक के उपबन्धों का अनुपालन न करनें पर धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उसके द्वारा धारित व्यवसाय प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निलम्बत या रद्द किया जा सकेगा।

यातायात पुलिस देहरादून द्वारा *दिनांक 15/07/2023* की कार्यवाही में बिना नम्बर प्लेट लगाकर वाहन संचालित करनें वाले *15 वाहनों* के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की गयी ।

*सभी शोरुम संचालनक / प्रबन्धकों से नोटिस देकर चेतावनी दी जा रही हे* *अगर सुधार ना आए तो व्यवसाय प्रमाण पत्र सस्पेंड करने की कार्यवाही करते हुए शोरूम बंद भी किया जाएगा 

सारे व्यावसाइको से अपील है कि क्रेताओं द्वारा क्रय किये जा रहे वाहनों को अस्थायी / यथासंभव स्थायी नंबर आवंटित कराये जाने के उपरान्त ही वाहन स्वामी को वाहन उपलब्ध कराया जाये । साथ ही वाहन स्वामी / चालक बिना नम्बर प्लेट के वाहन का संचालन न करें 

 

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