नगर निगम के सफाई कर्मी के द्वारा 112 पर सूचना दी गयी कि सेन्टिरियो मॉल के पास कूडेदान के निकट एक अज्ञात महिला की लाश पडी हुयी है। सूचना पर कोतवाली डालनवाला और शहर कोतवाली का पुलिस बल मौके पर पहुँचा । महिला को देखकर स्पष्ट हो रहा था कि उसकी हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से कूडेदान के पास डाला गया है । मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन आदि की कार्यवाही की गयी । उच्चाधिकारियो द्वारा मौके पर आकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया । शव की बरामदगी का स्थल धारा-चौकी होने के कारण संबंधित चौकी द्वारा शव के शिनाख्त के काफी प्रयास किये, परन्तु शिनाख्त नही हो पायी।
कोतवाली नगर की महिला उप-निरीक्षक के द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया तथा शव की शिनाख्त प्रयास करते हुये शव को 72 घंटे के लिये सुरक्षित रखने हेतु संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया । जांच में हत्या की पुष्टि होने के उपरांत उप-निरीक्षक आशीष रावत चौकी प्रभारी धारा द्वारा कोतवाली डालनवाला पर इस संबंध में मु0अ0सं0 154/2023 धारा: 302 , 201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया , जिसकी विवेचना व0उ0नि0 डालनवाला प्रदीप नेगी द्वारा प्रारंभ की गयी ।
वीआईपी क्षेत्र में मुख्य सडक के पास हुई इस प्रकार की घटना की संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय द्वारा घटना के यथाशीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर सरिता डोभाल के निर्देशन में तथा पुलिस उपाधीक्षक डालनवाला अभिनय चौधरी के पर्यवेक्षण में तत्काल अलग-अलग टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। पुलिस द्वारा मृतका की शिनाख्त हेतु शव के फोटोग्राफ सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रसारित किये गये ।
मृतका की शिनाख्त मूल निवासी- बिजनौर उत्तरप्रदेश हाल निवासी नालापानी रोड डालनवाला उम्र- 35 वर्ष के रुप में हुयी है। मृतका के परिजनो ने बताया कि उक्त महिला पूर्व में भी समय-समय पर बिना बताये अपने घर से बाहर चली जाया करती थी और काफी समय बाद वापस आया करती थी। गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया, इसी बीच सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन के दौरान टीम को प्रात: करीब 03 बजे के आस-पास एक व्यक्ति उक्त महिला के शव को घसीटते हुये रोड के विपरीत साईड से लाकर कूडेदान के पास छोडकर जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज से प्राप्त व्यक्ति के हुलिये के मिलान हेतु टीमो द्वारा आस-पास के लोगो से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि फुटेज में दिखाई दे रहा व्यक्ति वहीं पास में ही स्थित सुलभ शौचालय के बगल में बने एक कच्चे के मकान मे रहने वाला तथा सुलभ शौचालय का कर्मचारी राजेश पुत्र मुन्नू उम्र 37 वर्ष निवासी कैनाल रोड, बॉडीघाट नदी किनारे, थाना राजपुर, जनपद देहरादून है। बताये गये हुलिये के व्यक्ति के पास टीम पहुंची तो वो पुलिस को देखकर घबरा गया, जिस पर पुलिस को उस व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध लगी। उसके शरीर पर काफी खरौंच के निशान थे, जिनके बारे मे उसने बताया कि झाडियों से उसके शरीर पर खरोंचे आयी है। दौराने विवेचना जब संदिग्ध राजेश के कमरे की तलाशी ली गयी तो उसके कमरे में खून के दाग दीवार पर पडे मिले तथा रक्तरंजित लोअर और कंबल तथा खून लगा हुआ एक छोटा एलपीजी सिलेण्डर बरामद हुआ । इसके बाद संदिग्ध राजेश का घटना में सम्मिलित होने का शक यकीन में बदलने पर पुलिस टीम द्वारा उससे गहरायी से पूछताछ की गयी तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया । अभियुक्त को अन्तर्गत धारा- 302, 201 भादवि में रात्रि 09.02 बजे गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 30-07-2023 की रात को करीब 09.00 बजे जब वह रेलवे स्टेशन के पास शराब के ठेके के बाहर शराब पी रहा था तो मृतका भी उसे वहीं पर मिली थी, वह भी वहीं पर शराब पी रही थी । दोनो के बीच बातचीत होने के बाद उक्त महिला को वह अपने साथ अपने सुलभ शौचालय के बगल वाले कमरे में लेकर आ गया । कमरे में आने के बाद भी अभियुक्त व मृतका दोनों ने साथ बैठकर फिर से शराब पी । नशे मे आने के बाद जब अभियुक्त ने उक्त महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो महिला ने विरोध किया और अभियुक्त को काट दिया, जिसके बाद अभियुक्त को बहुत गुस्सा आ गया और नशे में होने के कारण महिला के सिर को 3-4 बार दीवार पे मारा और कमरे में रखे छोटे एलपीजी सिलेण्डर से महिला के सिर व चेहरे पर वार किये, जिससे वह अचेत हो गयी थी । फिर नशे की हालत में ही अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया । बाद में नशा कम होने पर देखा कि महिला की मौत हो गयी है तो साक्ष्य छिपाने व बचने के लिए उसने शव को सड़क दुर्घटना की भांति दिखाने के लिए सड़क के किनारे रख दिया था । पकड़े गये अभियुक्त राजेश उपरोक्त के द्वारा उक्त महिला के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की गई, जिस पर उक्त अभियोग में धारा 376 भादवि की बढोतरी की गयी है ।