Uncategorized

Uttarakhand: होम स्टे योजना का अब प्रदेश के स्थायी निवासियों को मिलेगा लाभ, बाहरी लोग नहीं कर सकेंगे पंजीकरण

पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी होम स्टे योजना का लाभ अब उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को मिलेगा। प्रदेश में तीन से चार कमरों में बेड एंड ब्रेकफॉस्ट की व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने वाले बाहरी लोग होम स्टे योजना में पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। साथ ही बिजली व पानी कनेक्शन पर व्यावसायिक दरों पर भुगतान करना पड़ेगा।

 

कैबिनेट ने उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। नियमावली में होम स्टे योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी देने का प्रावधान किया गया। अभी तक होम स्टे योजना का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कर तीन से चार कमरों में होम स्टे संचालित कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। होम स्टे योजना में टैक्स नहीं देना पड़ता है। साथ ही बिजली व पानी कनेक्शन पर घरेलू दरें ली जाती है।

 

अब सरकार ने होम स्टे व बेड एंड ब्रेकफॉस्ट नियमावली को समायोजित कर नई नियमावली बनाई है। इसके तहत राज्य के स्थानीय निवासियों के अपने स्वामित्व वाले परिसर में होम स्टे संचालन में बिजली, पानी घरेलू दरों दिया जाएगा। जबकि बाहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए बेड एंड ब्रेकफॉस्ट पर व्यावसायिक दरें लागू होंगी।

प्रदेश में छह हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृत

प्रदेश सरकार की होम स्टे योजना से जहां लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। वहीं, देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को सस्ती दरों पर ठहरने की सुविधा मिली है। अब तक राज्य में छह हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृृत हो चुके है। पर्यटन विभाग की ओर से होम स्टे संचालकों को मार्केटिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा होमस्टे की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button