मोथोरावाला चौक पर देहरादून से चम्बा जाने के लिये बस का इन्तेजार कर रही एक बुजुर्ग महिला तभी वहां एक कार सवार व्यक्ति आकर रूका जिसने उनसे ऋषिकेश जाने के लिये पूछा, इसके बाद बुजुर्ग महिला व दो अन्य सवारियां (एक महिला व एक पुरूष) कार में बैठ गये रिस्पना पुल पहुंचने पर कार चालक द्वारा आगे चैकिंग की बात कहते हुए पीछे बैठी सवारियो से अपने समस्त आभूषण एक लिफाफे में रखने को कहा
बुजुर्ग महिला उनके साथ बैठी एक महिला ने अपने आभूषण उतारकर उस लिफाफे में रख दिये। बाद में उन्होंने बुजुर्ग महिला को अन्य लिफाफा पकडाकर मोहकमपुर के पास उतार दिया।
बुजुर्ग महिला के बेटे ने बताया कि मेरी माताजी द्वारा उक्त लिफाफे को खोला गया तो उसमें अखबार के टुकडे भरे थे। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर तत्काल थाना नेहरू कालोनी पर मु0अ0सं0: 401/23 धारा: 420, 406 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी को आवश्यक निर्देश देते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया।
गठित पुलिस टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में पीडित महिला से जानकारी करने पर उक्त घटना में 04 व्यक्तियों का संलिप्त होना प्रकाश में आया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आस-पास के मार्गों के सीसीटीवी फुटेज चैक किये गये तो उक्त घटना में एक दिल्ली नम्बर की कार का प्रयुक्त होना प्रकाश में आया, जिसके सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा जानकारी एकत्रित करते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस द्वारा किये गये अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस टीम को घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह को घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या: डीएल-04-सीएएफ-6256 के साथ गाजियाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों अमन कुमार पुत्र सुरेश कुमार, कमल पुत्र रामकिशन तथा तमन्ना पत्नी मौ0 जावेद के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा घटना मंे संलिप्त अन्य तीनों अभियुक्तों को दिल्ली में अलग-अलग स्थानांे से गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से घटना में ठगी गयी ज्वैलरी को बैंक में गिरवी रखकर प्राप्त की गयी नगदी बरामद की गई।
*पूछताछ का विवरण:*
पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिनंाक: 07-10-23 को देहरादून में एक महिला से धोखाधडी कर उससे एक मंगलसूत्र, 02 कान की एयर रिंग तथा 01 अंगूठी ठग ली थी। प्रात गहनों को अभियुक्ता तमन्ना द्वारा आईआईएफएल फाइनेंस कम्पनी मयूर विहार फेज 1 नई दिल्ली मंे गिरवी रखकर 67000 रू0 का लोन प्राप्त किया था। प्राप्त रकम में से हम सभी के हिस्से में 15-15 हजार रू0 आये। बाकी के पैसे हमारे आने-जाने में खर्च हो गये थे। पूछताछ में अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह का वर्ष 2017 में ठगी के मामले में थाना मसूरी जिला गाजियाबाद से तथा अभियुक्त कमल का थाना मधु विहार दिल्ली से हत्या के प्रयास में जेल जाना ज्ञात हुआ है, अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:*
01: इन्द्रजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी: 19/269 त्रिलोकपुरी दिल्ली 35 वर्ष
02: कमल पुत्र राम किशन निवासी: 33/210 त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेेज 1 दिल्ली 35 वर्ष
03: अमन कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी: 29/285 त्रिलोकपुरी दिल्ली 26 वर्ष
04: तमन्ना पत्नी मौ0 जावेद निवासी: ई-36 बी/136 अम्बेडकर कैम्प त्रिलोकपुरी, चिल्ला सरोदा खादर, पूर्वी दिल्ली उम्र 20 वर्ष
*विवरण बरामदगी:*
01: बरामदगी: 40,000 रू0 नगद (ठगी गयी ज्वैलरी को गिरवी रखकर प्राप्त धनराशि में से)
02: घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या: डीएल-04-सीएएफ-6256
03: मोबाइल फोन: 04