पत्रकार कल्याण योजना के तहत मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी लाभ के पात्र, पीआईबी से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलती है CGHS सुविधा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पत्रकार कल्याण योजना (JWS) के तहत मृत्यु, स्थायी विकलांगता, गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने जैसी विषम परिस्थितियों में पत्रकारों और उनके परिवारों को तत्काल एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत 456 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों अथवा उनके परिवारों को कुल 19.41 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी ले सकते हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पीआईबी से मान्यता प्राप्त पत्रकार और उनके परिवार देशभर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की सुविधाओं के पात्र हैं। इसके तहत सरकारी अस्पतालों के अलावा सीजीएचएस पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी निर्धारित दरों पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
डॉ. मुरुगन ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पत्रकारों को मान्यता देने का कार्य प्रेस सूचना ब्यूरो करता है। वर्तमान में 1,786 पत्रकार पीआईबी से मान्यता प्राप्त हैं।




