जी0एस0टी0 परिषद की 51वीं बैठक बुधवार को निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री महोदया, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व श्री प्रेम चंद अग्रवाल, माननीय वित्त मंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया l इस बैठक में जी0एस0टी0 परिषद की 50वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के क्रम में जारी अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों की पुष्टि की गयी एवं पिछली बैठक में कैसिनो व ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर की दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के क्रम में जीएसटी विधि में किये गये विभिन्न संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गयी।
बैठक में फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल नहीं किये जाने वाले व्यापारियों द्वारा दिनांक 31 अगस्त , 2023 तक उक्त विवरणी दाखिल किये जाने पर विलम्ब शुल्क में छूट दिए जाने, ऐसे व्यापारी, जिनके पंजीयन दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व निरस्त कर दिए गए है तथा जिनके द्वारा पंजीयन बहाली हेतु आवेदन समयान्तर्गत दाखिल नहीं किया गया है, के द्वारा समस्त देय विवरणी तथा धनराशि सहित पंजीयन बहाली हेतु दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक आवेदन दाखिल किये जाने तथा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं किये जाने वाले मामलों में अधिकतम विलम्ब शुल्क रु0 10,000/- किये जाने की सुविधा दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक उक्त विवरणी दाखिल किये जाने पर दिए जाने विषयक जारी अधिसूचनाओं को परिषद के समक्ष पुष्टि हेतु रखा गया, जिसका राज्य द्वारा समर्थन किया गया l
बैठक में कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति किए जाने वाले actionable claims पर full face value पर कर लगाए जाने का निर्णय किया गया तथा इस क्रम में जीएसटी विधि में किये जाने वाले अपेक्षित संशोधनों पर विचार-विमर्श किया गया l इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी l