उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने करी यूकेपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित, विवादित प्रश्नों पर आदेश

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा को हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। यह परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच होनी थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत और विवादित प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

 

गुरुवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी सहित कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ प्रश्न गलत थे, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई है।

 

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न संख्या 70 को हटाया जाए, जबकि अन्य तीन विवादित प्रश्नों की समीक्षा विशेषज्ञ समिति से दोबारा कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि तब तक मुख्य परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा, जब तक सभी विवादों की निष्पक्ष जांच न हो जाए और उसके आधार पर मेरिट सूची दोबारा तैयार न कर दी जाए।

 

इसलिए कोर्ट ने मुख्य परीक्षा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अगली सुनवाई और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की परीक्षा प्रक्रिया तय की जाएगी।

 

यह पूरा मामला यूकेपीएससी की 2024–25 भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ब्लॉक विकास अधिकारी सहित 123 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा टलने से हजारों अभ्यर्थी अब आगे के फैसले का इंतजार कर

रहे हैं।

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